हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक कराए जाए पंचायत-निकाय चुनाव
बीकानेर. राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने OBC आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट में गर्मी, मानसून, स्कूलों की परीक्षाएं, परिसीमन और OBC डेटा सत्यापन सहित कई कारण बताते हुए चुनाव टालने की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि पंचायतों और निकायों में OBC आरक्षण तय करने के लिए आयोग की रिपोर्ट जरूरी है।
अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज होने की संभावना है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने भी चुनावी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं।

