नगर निकाय चुनाव से पहले एक्शन में निर्वाचन आयोग, बैनर-पोस्टर से सरकारी वाहनों तक कड़ी निगरानी
जयपुर. राजस्थान में नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर हटाने तथा दीवार लेखन मिटाने के निर्देश दिए हैं।
आयोग की ओर से सरकारी वाहनों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही चुनावी गतिविधियों से जुड़ी कार्रवाई की निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई है।
निर्देशों के अनुसार प्रपत्र-1 की रिपोर्ट 24 घंटे, प्रपत्र-2 की रिपोर्ट 48 घंटे, जबकि प्रपत्र-3 और 4 की रिपोर्ट 72 घंटे में प्रस्तुत करनी होगी।
इसके अलावा विकास कार्यों के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का भी पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी तरह के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी तंत्र और वाहनों के चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल पर रोक आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है।

