सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती, 30 हजार रुपए मिलेगा, सात सितंबर तक आवेदन
बीकानेर. राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में नगर निकाय चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने से यह प्रक्रिया केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में की जाएगी।
योजना के प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विभिन्न विषयों के रिक्त प्राध्यापक पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। संबंधित पीईईओ अथवा विद्यालय को 31 अगस्त तक नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर विषयवार रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
एक से सात सितंबर तक होंगे आवेदन
योग्य अभ्यर्थी एक से सात सितंबर 2026 की दोपहर 12 बजे तक संबंधित विद्यालय अथवा पीईईओ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदनों की पात्रता जांच के बाद आठ सितंबर को शाम चार बजे तक अस्थायी वरीयता सूची जारी की जाएगी।
इस सूची पर नौ और 10 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 11 सितंबर को शाम छह बजे तक अंतिम वरीयता सूची जारी होगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची 12 सितंबर को संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजी जाएगी। जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के बाद 15 सितंबर को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
गेस्ट फैकल्टी के लिए 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक और निर्धारित योग्यता रखने वाले निजी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। चयन में सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता देते हुए वरीयता सूची में ऊपर रखा जाएगा। एक समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले निजी अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।
चयन के लिए किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेरिट सूची तैयार करते समय शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़ा जाएगा।
प्रति घंटे 400 रुपए, अधिकतम 30 हजार मानदेय
चयनित गेस्ट फैकल्टी को कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्यापन करवाना होगा। उन्हें प्रति घंटे 400 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। एक महीने में अधिकतम मानदेय 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है।
गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति 31 मार्च 2027 तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः अस्थायी रूप से की जाएगी। काम का नियमित आकलन संबंधित प्रधानाचार्य अथवा पीईईओ करेंगे। कार्य संतोषजनक नहीं होने या अनुशासनहीनता की स्थिति में गेस्ट फैकल्टी को बिना कारण बताए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

