चुनाव ड्यूटी वाले वाहनों के लिए ईंधन रहेगा रिजर्व, प्रशासन ने जारी किए आदेश
Bikaner News

चुनाव ड्यूटी वाले वाहनों के लिए ईंधन रहेगा रिजर्व, प्रशासन ने जारी किए आदेश

Oct 7, 2026

बीकानेर. पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के दौरान वाहनों के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल और डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं।

 

 

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने जिले के पेट्रोल एवं डीजल विक्रेताओं को चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक निर्धारित मात्रा में ईंधन का स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

 

 

जारी आदेश के अनुसार पंचायतीराज चुनाव में व्यवस्थार्थ लगाए जाने वाले वाहनों को मांग एवं आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए जिले के पेट्रोल पंपों पर 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना होगा।

 

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाले वाहनों के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

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