निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
Bikaner News

निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

Sep 2, 2026

 

बीकानेर. प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राजस्थान की 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को करवाए जाएंगे।

 

 

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रथम चरण के मतदान क्षेत्रों में 9 सितंबर (बुधवार) तथा द्वितीय चरण के मतदान क्षेत्रों में 11 सितंबर (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित किया गया है।

 

 

बीकानेर जिले की नोखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक, नापासर, खाजूवाला और लूणकरणसर नगरीय निकाय में 9 सितंबर को मतदान होना है। वहीं बीकानेर नगर निगम के लिए मतदान 11 सितंबर को करवाया जाएगा। संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के दिन सरकारी कार्यालयों सहित अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों में अवकाश रहेगा।

 

 

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदान केंद्र अथवा क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो उस क्षेत्र में पुनर्मतदान के दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अवकाश घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

 

 

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश की प्रति सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मतदान दिवस पर अवकाश घोषित होने से मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने में सुविधा मिलेगी।