पंचायतीराज संस्थाओं के पदों की आरक्षण लॉटरी 23-24 सितंबर को निकलेगी
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पंचायतीराज संस्थाओं के पदों की आरक्षण लॉटरी 23-24 सितंबर को निकलेगी

Sep 17, 2026

 

जयपुर. राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण एवं लॉटरी की तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों और उपखंड अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया पूरी करवाने के निर्देश दिए हैं।

 

 

जारी आदेश के अनुसार, जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण की लॉटरी 23 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। वहीं, उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। अधिकारियों को इन दोनों तारीखों पर प्रक्रिया संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

इससे पहले जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है।

 

 

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के क्रम में राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करवाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी क्रम में आरक्षण लॉटरी की तारीखें तय की गई हैं।

 

 

विभाग ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि अध्यक्ष पद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 सितंबर, चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितंबर, मतदान 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पदों का निर्वाचन 22 सितंबर 2026 को निर्धारित है। इसके बाद पंचायतीराज संस्थाओं के पदों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।