सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई
Bikaner News

सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई

Jan 14, 2026
बीकानेर. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर की दवाएँ लिखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय ने इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि योजना के अंतर्गत आवश्यक दवा सूची (EDL) में शामिल सभी दवाएँ मरीजों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं।
यदि कोई दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती है, तो उसे स्थानीय खरीद (लोकल परचेज) के माध्यम से भी निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
इसके बावजूद कुछ स्थानों पर चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएँ लिखे जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है। विभाग का कहना है कि इससे योजना के उद्देश्य प्रभावित हो रहे हैं और आमजन को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई चिकित्सक आवश्यक दवा सूची के अलावा बाहर की दवा लिखता पाया गया, तो उसके विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अस्पतालों में इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।