पंचायत चुनाव का इंतजार बढ़ा, सरपंचों की लॉटरी एक माह बाद

बीकानेर. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया की नई तारीख तय कर दी गई है। अब जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण/लॉटरी 17 सितंबर 2026 को होगी। वहीं उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंचों की आरक्षण/लॉटरी 18 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी
इस संबंध में शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों और उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले यह प्रक्रिया 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे करीब एक माह आगे बढ़ा दिया गया है।
आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव से पहले आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
सरकार की ओर से नगरीय निकायों के चेयरपर्सन और जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त को पूरी की जा चुकी है। अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दूसरे चरण में संभावित होने के कारण आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया की नई तारीख निर्धारित की गई है।
नई तारीखें
17 सितंबर 2026: जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण/लॉटरी
18 सितंबर 2026: सरपंच एवं वार्ड पंचों की आरक्षण/लॉटरी
लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायतों में आरक्षित और सामान्य सीटों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।

