मासूम को मिला न्याय, दुष्कर्मी को 20 साल की हुई सजा
बीकानेर. बीकानेर जिले से एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 3 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 23 नवम्बर 2022 को पीड़िता के परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में मंदिर के पुजारी अणुताराम के खिलाफ सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया और विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
मामले में वरिष्ठ लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष मजबूत पक्ष रखा, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

