पंचशती सर्किल पर गाड़ी रोककर मारपीट और लूट का आरोप, दो नामजद समेत पांच के खिलाफ मामला दर्ज 
Bikaner News

पंचशती सर्किल पर गाड़ी रोककर मारपीट और लूट का आरोप, दो नामजद समेत पांच के खिलाफ मामला दर्ज 

Sep 28, 2026

 

बीकानेर. पंचशती सर्किल के पास एक व्यक्ति की गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और नकदी व सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है। परिवादी की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने दो नामजद सहित पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

 

पुलिस के अनुसार, समता नगर निवासी 39 वर्षीय श्यामसुंदर बिश्नोई ने रिपोर्ट दी कि 26 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे वह अपने भाई के साथ एमजी ग्लोस्टर गाड़ी से व्यास कॉलोनी से पंचशती की ओर जा रहा था। परिवादी का आरोप है कि इस दौरान एक काली स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार से उसका पीछा किया गया।

 

 

रिपोर्ट के मुताबिक, पंचशती सर्किल के पास करीब 8:40 बजे दोनों वाहनों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद दोनों वाहनों से करीब पांच लोग उतरे। परिवादी ने इनमें से दो की पहचान अशोक बुडिया और अशोक नाथ के रूप में बताई है। आरोप है कि सभी के हाथों में डंडे और सरिए थे और उन्होंने परिवादी के साथ मारपीट शुरू कर दी।

 

 

परिवादी ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसके साथ जानलेवा हमला किया। इसी दौरान गाड़ी में रखे 2 लाख 35 हजार रुपये नकद और गले में पहनी सोने की चेन ले जाने का आरोप भी लगाया गया है। एफआईआर में सोने की चेन की कीमत करीब 2.35 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में चोरी गई संपत्ति का कुल मूल्य 3.35 लाख रुपये दर्ज है।

 

 

रिपोर्ट के अनुसार, हमले के दौरान आरोपियों ने सिर पर वार करने का प्रयास किया। बचाव के दौरान परिवादी जमीन पर गिर गया और उसके हाथ, छाती, पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। परिवादी ने यह भी बताया कि घटना के दौरान उसके दोनों मोबाइल फोन टूट गए।

 

 

परिवादी के अनुसार, घटनास्थल पर भीड़ जुटने के बाद आरोपी उसे दोबारा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए।

 

 

पुलिस ने परिवादी के शरीर पर चोटों का मुआयना किया। रिपोर्ट में बाईं आंख, बाएं हाथ और दाहिने पैर पर चोट तथा शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द की शिकायत दर्ज की गई है। गले पर भी चोट बताई गई, जिसे परिवादी ने चेन तोड़ने के दौरान लगी चोट बताया।

 

 

पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 307, 324(2) और 189(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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