जर्जर स्कूल भवन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव व निदेशक तलब
बीकानेर. राजस्थान के जर्जर सरकारी स्कूल भवनों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव तथा निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा को तलब करते हुए 2 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश बूंदी जिले के भैंसखेड़ा गांव स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की छत गिरने की घटना से जुड़े मामले में दिया गया है। राहत की बात यह रही कि हादसे से कुछ ही मिनट पहले सभी छात्र स्कूल मैदान में निकल चुके थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि 6 नवंबर को दिए गए आदेश के बावजूद शिक्षा सचिव द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया, जिसे कोर्ट ने गंभीर लापरवाही माना है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षा सचिव 2 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हलफनामा पेश करें।
यह मामला हाईकोर्ट द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दर्ज की गई याचिका से जुड़ा है। कोर्ट ने प्रदेशभर में जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति पर चिंता जताते हुए जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं। अब इस अहम मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी।

